रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार से जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होगा, जारी निर्देशों के अनुसार।
निर्वाचन प्रचार, चर्चा, संवाद, सभा, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। बाजा बजाना, गाना, नृत्य करना, सार्वजनिक भोज आयोजित करना या किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालने वाली गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी उम्मीदवार या दल के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करना निषिद्ध होगा।
सोशल मीडिया, ऑनलाइन मंच, प्रिंट या अन्य किसी माध्यम से चुनाव या मतदान के दिन प्रचार सामग्री पोस्ट करना, हटाना या साझा करना भी अनुमति नहीं होगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से वोट मांगना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान शुरू होने से पहले या मतदान के दौरान मतदाताओं को बाधित करना निषिद्ध है। मतदान अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री हटानी होगी। मतदान से 48 घंटे पहले सभी प्रचार सामग्री हटाना अनिवार्य किया गया है।
मतदान केन्द्रों पर केवल अधिकृत कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार वर्जित रहेगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखना बताया गया है।