नेपाल सरकार ने विदेशी संबद्धता के नाम पर संचालित हो रहे कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार और नियमन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (संचालन और नियमन) नियमावली, २०८३ को स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस नियमावली को बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत किया गया है। इस नई नियमावली के आने से नेपाल में विदेशी विश्वविद्यालयों से संबद्धता लेकर चल रहे कॉलेजों के लिए अधिक कड़े मापदंड लागू हो जाएंगे।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नियमावली लाई गई है। यह नया मापदंड नेपाल में संचालित विदेशी विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त सभी कॉलेजों पर लागू होगा। नियमावली के अनुसार, संबद्धता देने वाले विदेशी विश्वविद्यालय का दुनिया के शीर्ष १,००० विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होना अनिवार्य किया गया है।
इससे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई व्यवस्था के अनुसार, संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय पिछले पांच वर्षों की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार शामिल रहा हो और कम से कम एक बार शीर्ष १,००० में स्थान प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त, संबंधित कॉलेज को दो चरणों वाली क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रिडिटेशन (क्यूएए) प्रक्रिया को पूरा करना होगा। साथ ही, कॉलेजों के बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक क्षमता और उपलब्ध जनशक्ति के मूल्यांकन के आधार पर ही छात्र प्रवेश कोटा निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है।
यह नया मापदंड वर्तमान में संचालित सभी विदेशी संबद्धता प्राप्त कॉलेजों पर भी समान रूप से लागू होगा। सरकार ने निर्धारित मापदंडों को पूरा न करने वाले कॉलेजों को सुधार के लिए एक निश्चित समय देने की योजना बनाई है। यदि उस अवधि के भीतर भी मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं, तो संबद्धता के नवीनीकरण पर रोक लगाने, नए छात्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने अथवा आवश्यक कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी की गई है। इस कड़े कदम से नेपाल के शैक्षणिक परिदृश्य में संचालित विदेशी कार्यक्रमों की जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।