काठमांडू जिला अदालत के आदेश के बाद व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा कर रिहा हो गए हैं।

मंगलवार को न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेल की पीठ में हुई थुनछेक बहस के बाद यह आदेश जारी किया गया। अदालत के सूचना अधिकारी शिव खतिवड़ा के अनुसार बीमा कसूर में 75 लाख रुपये और प्रतिभूति (शेयर) कसूर में 25 लाख रुपये की जमानत राशि तय की गई थी।

गोल्छा ने अदालत के समक्ष बैंक गारंटी प्रस्तुत कर रिहाई प्राप्त की है।

नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर गत जेठ 28 गते जिला सरकारी वकील कार्यालय ने अदालत में मामला दर्ज किया था। इससे पहले इसी मामले में दीपक भट्ट और सुलभ अग्रवाल से भी जमानत राशि मांगी गई थी।

मामले में अदालत द्वारा आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई जारी रहेगी।