नेपाल के स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने बीमा से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अनावश्यक रूप से मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर न करने का सख्त निर्देश दिया है।

गुरुवार को जारी सूचना में बोर्ड ने कहा कि कई अस्पताल अपने यहां उपलब्ध सेवाओं को नजरअंदाज कर मरीजों को अन्य संस्थानों में भेज रहे हैं, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

बोर्ड के अनुसार, यह अभ्यास स्वास्थ्य बीमा अधिनियम 2017, स्वास्थ्य बीमा विनियम 2018, और रेफरल प्रक्रिया 2023 के खिलाफ है। ऐसे मामलों में संस्थानों को तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया गया है।

यदि किसी अस्पताल में आवश्यक सेवा उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड ने स्वास्थ्य बीमा विनियम 2018 की अनुसूची 9 के अनुसार रेफरल फॉर्म भरकर नजदीकी उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान में मरीज भेजने को कहा है।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दावों का भुगतान नहीं किया जाएगा और अनुसूची 8 की धारा 4(ग) के तहत अनुबंध निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कदम बीमा प्रणाली में अनुशासन और मरीजों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।